
स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, FIR रद्द करने की मांग
कॉमेडियन को मद्रास हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल को अंतरिम अग्रिम जमानत दी. अदालत ने उन्हें शर्तों के साथ 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दी है. कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतरराज्यीय जमानत मांगी थी.