डीएनडी फ्लाई ओवर टोल फ्री रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में दिए अपने फैसले में कहा था कि अब डीएनडी पर किसी से भी टोल नहीं वसूला जाना चाहिए. कोर्ट ने उस दौरान सरकार को भी ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी कि आगे से यहां से कि किसी वाहन को टोल ना देना पड़े.