टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की सख्त चेतावनी, स्पैम कॉल-मैसेज नहीं रोका तो भरना होगा 10 लाख तक जुर्माना
TRAI ने स्पैमर्स (Spammers) पर सख्त कार्रवाई के लिए नियमों को और कड़ा कर दिया है. पहले किसी स्पैमर के खिलाफ कार्रवाई तभी होती थी, जब उसके खिलाफ 7 दिन में 10 शिकायतें आती थीं, लेकिन अब इसे घटाकर 10 दिन में 5 शिकायतें कर दिया गया है.