
ED ने जॉर्ज सोरोस के OSF और इससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ छापेमारी की
जांच में सामने आया है कि ओएसएफ ने भारत में अपनी सहायक कंपनियों के जरिए एफडीआई और कंसल्टेंसी फीस के नाम पर पैसे लाए और इन फंड्स का उपयोग एनजीओ की गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए किया गया जो कि फेमा का उल्लंघन है.