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EPFO 3.0 होगा ज़्यादा रोबस्ट, मार्च 2025 में हो जाएगा शुरू : केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया

12-18 HaiPress

EPFO 3.0 के तहत EPFO प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा...

नई दिल्ली:

कोई भी कर्मचारी अपने प्रॉविडेंट फ़ंड अकाउंट (EPFO अकाउंट) से अपनी ज़रूरत के हिसाब से रकम सहजता और सरलता के साथ निकाल सके,या कर्मचारी के EPFO अकाउंट में कितनी रकम जमा है,इन सभी सुविधाओं को प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचाने के लिए EPFO डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को ज़्यादा रोबस्ट बनाया जा रहा है,जो मार्च,2025 से ही काम करने लगेगा. यह जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी.

मनसुख मांडविया ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि बैंक स्तर का EPFO रिड्रेसल सिस्टम बनाने के लिए EPFO 3.0 वर्शन को मार्च,2025 से ही शुरू कर दिया जाएगा,जो सभी प्रकार की शिकायतों को 100 फ़ीसदी रिड्रेस करने की कोशिश करेगा.

इससे पहले मिली जानकारी के मुताबिक,EPFO व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी जारी है,और उसे अधिक आकर्षक बनाने के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं. इन बदलावों में माता-पिता की मृत्यु होने पर बच्चों को नॉमिनी मानकर फ़ायदा देने की प्रक्रिया को सरल बनाना भी शामिल है.

EPFO प्रक्रियाओं को बनाया जाएगा सरल

किसी EPFO खाताधारक या उसकी पत्नी की मृत्यु होने पर बच्चों को नॉमिनी मानकर पैसे देने की प्रक्रिया फिलहाल बेहद जटिल और लंबी है. केंद्र सरकार इसे सरल करने जा रही है,ताकि इस तरह की अनहोनी की सूरत में बच्चों को न्यूनतम वक्त में रकम हासिल हो सके.

समूची व्यवस्था को बनाया जाएगा अधिक आधुनिक

नई योजना के तहत EPFO की समूची प्रकिया को आधुनिक बनाया जा रहा है,और केंद्र सरकार का इरादा EPFO व्यवस्था का कायाकल्प बिल्कुल बैंकिंग व्यवस्था की तरह करने का है. इसका सर्वाधिक लाभ कर्मचारियों को ही मिलेगा. श्रम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया था कि EPFO से जुड़ी तमाम प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बनाया जा रहा है.

डेबिट कार्ड का कॉन्सेप्ट होगा लागू

श्रम मंत्रालय EPFO खाताधारकों को उसी तरह के DEBIT कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है,जैसे कार्ड बैंक खाताधारकों को दिए जाते हैं. ऐसा होने की स्थिति में किसी भी EPFO खाताधारक को खाते से पैसा निकालना बेहद सरल हो जाएगा.

खाताधारक 12% से ज़्यादा अंशदान दे सकेगा

केंद्र सरकार संभवतः अनुमति देने जा रही है कि कोई भी EPFO खाताधारक स्वेच्छा से अपनी आय का ज़्यादा बड़ा हिस्सा EPFO खाते में जमा करवा सकेगा. फिलहाल कोई भी कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 12 फ़ीसदी ही EPFO खाते में जमा करवा सकता है.

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