सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सरकारी निर्देश नहीं मानने पर व्हाट्सएप को प्रतिबंधित करने की मांग वाली जनहित याचिका
11-15 HaiPress
सुप्रीम कोर्ट से पहले याचिकाकर्ता ने केरल हाई कोर्ट का रुख किया था. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है,जिसमें केंद्र सरकार को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने से इनकार करने पर व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. याचिका में मेरिट नहीं होने के कारण जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया.
इस मामले में याचिकाकर्ता ओमानाकुट्टन केजी ने पहले केरल हाई कोर्ट का रुख किया था. याचिका में केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर व्हाट्सएप सरकारी अथॉरिटी द्वारा जारी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाए.
केरल हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका
ओमानाकुट्टन ने यह याचिका तब दायर की थी,जब व्हाट्सएप ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम,2021 (आईटी नियम) को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था.केरल हाई कोर्ट ने जून 2021 में उस जनहित याचिका को 'समय से पहले' होने के कारण खारिज कर दिया था.